सीबीआई को तीन हफ्ते का वक्त

By: Sep 22nd, 2017 12:15 am

हाई कोर्ट ने दी मोहलत, जांच एजेंसी को अब 11 अक्तूबर को पेश करेगी जांच रिपोर्ट

newsशिमला — हाई कोर्ट ने कोटखाई गैंगरेप व मर्डर मामले में सीबीआई को जांच के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को हाई कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दी। हालांकि सीबीआई ने हाई कोर्ट से जांच के लिए चार सप्ताह का और वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने तीन सप्ताह का वक्त जांच एजेंसी को दिया है। ऐसे में अब जांच एजेंसी को 11 अक्तूबर को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दायर करनी पड़ेगी। कोटखाई छात्रा गैंगरेप व मर्डर मामले की जांच को लेकर सीबीआई की ओर से गुरुवार को हाई कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट सौंपी गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय  करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा ने केस की सुनवाई को। जांच एजेंसी ने  इस केस की जांच  संबंधी स्टेटस रिपोर्ट बंद लिफाफे में अदालत को दी। इस दौरान सीबीआई ने हाई कोर्ट से जांच के लिए और वक्त मांगा। जांच एजेंसी ने हालांकि चार सप्ताह का वक्त जांच के लिए मांगा था, लेकिन कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय दिया है। जांच एजेंसी की ओर से अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि इस मामले में अभी ब्रेन मैपिंग और अन्य  रिपोर्ट  कुछ और वक्त लगेगा। ऐसे में इसके लिए चार सप्ताह के समय की जरूरत है, लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह इस मामले की  11 अक्तूबर को फाइनल जांच रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि इस मामले पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं और ऐसे में तय अवधि में इसकी जांच की फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाए। यह चौथी दफा है कि जांच एजेंसी को इसके लिए और वक्त दिया गया है।

मदद सेवा ट्रस्ट ने स्थगित किया आंदोलन

शिमला— कोटखाई छात्रा प्रकरण को लेकर बीते दो माह से आंदोलरत मदद सेवा ट्रस्ट संस्था ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। संस्था 44 दिन से सीबीआई दफ्तर के बाहर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन कर रही थी। वहीं, इससे पहले संस्था ने 15 दिन तक रिज पर प्रदर्शन किया था।  मदद सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष तनुजा थापटा ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि   सीबीआई छात्रा मामले में एक बड़े निष्कर्ष तक पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई बहुत जल्द कुछ बड़े खुलासे कर सकती है, कुछ और लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है, जिनमें कुछ प्रभावशाली लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में संस्था ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है।  यदि अगर नतीजा जनता की आशा के अनुरूप रहा तो संस्था सीबीआई के इस प्रयास की सराहना करेगी, लेकिन यदि आशानुरूप परिणाम सामने नहीं आए तो संस्था सीबीआई के खिलाफ भी आंदोलन भी करने से गुरेज नहीं करेगी।


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