जयराम ठाकुर कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

By: शिमला। Aug 25th, 2020 12:30 am

शिमला। हिमाचल मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्तमान में प्रचलित योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसे अब पूंजीगत एवं राजस्व खर्च में वर्गीकृत किया जाएगा। अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा क्षेत्रीय और विकेंद्रिकृत योजना कार्यक्रमों को अब क्रमशः अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, आकांक्षी खंड विकास योजना और क्षेत्रीय एवं विकेंद्रिकृत विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।

 अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम, आकांक्षी खंड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेंद्रिकृत विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन प्रबंध पूवर्तः रहेंगे, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए प्रचलित हैं। अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेंद्रिकृत विकास कार्यक्रमों के लिए डिमांड संख्या 31,32 और 15 के अंतर्गत बजट का आबंटन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट आबंटन जनजातीय क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत नौ प्रतिशत के अनुपात और वर्तमान वार्षिक योजना के हिस्से के विभिन्न विकासात्मक शीर्षो के अंतर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25.19 प्रतिशत रहेगा। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राम पंचायतें ग्रामसभा की बैठक आयोजित किए बिना बीपीएल व प्राथमिकता के अतिरिक्त घरों का चयन कर सकेंगी।

 इसमें अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर सात दिन का समय देने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि ग्राम पंचायतें और स्थानीय शहरी निकाय एक महीने के स्थान पर 15 दिन की अवधि में चयन प्रक्रिया पूरा करेगे। मंत्रिमंडल ने सामान्य, जनजातीय व अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले ग्रामीण उद्यमियों के कौशल विकास व उन्नयन के लिए प्रदेश में राज्य ग्रामीण अभियंत्रिकी आधारित प्रशिक्षण को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वरोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इससे प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के लाखों युवा लाभान्वित होंगे।


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