समझें कोरोना की नई गाइडलाइन्स, हिमाचल के दफ्तरों में ऐसी रहेगी व्यवस्था, पढ़ें पूरी खबर

By: शकील कुरैशी, शिमला Nov 24th, 2020 7:16 pm

शिमला-कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने सरकारी दफतरों में 50 फीसदी क्षमता को तय करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार  दफतरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। यह शर्त तृतीय व चतुर्थ कर्मियों पर ही लागू होगी जबकि पहली व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना जरूरी होगा।

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में अनुबंध, नियमित, पार्ट टाइम, दैनिक भोगी व आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। महकमों के कंट्रोलिंग अधिकारी खुद रोस्टर तैयार करके उसे लागू करेंगे। तीन-तीन दिन तक 50-50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे और जो नहीं आ रहे हैं वो अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को राहत प्रदान की है जिनको कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्क फ्रॉम होम पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। इसके साथ कर्मचारियों के दफतर आने व जाने का समय भी अलग होगा। एक गु्रप दफतर में सुबह 10 बजे आएगा तो शाम को 5 बजे जाएगा वहीं दूसरा गु्रप सुबह 10:30 पर कार्यालय में आएगा और शाम 5:30 बजे वहां से जाएगा। इसी तरह लंच ब्रेक का समय भी बंटा हुआ होगा।

दफतरों में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश आदि की व्यवस्थाएं पहले जैसी रहेंगी जबकि  ज्यादा संख्या वाली कोई मीटिंग भी नहीं होगी। वर्क प्लेस में लगातार सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा वहीं  कार्यालय में सभी को पहले ही तरह फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।

कर्मचारियों को आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड करना होगा वहीं किसी को भी अफवाहें फैलाने की इजाजत नहीं है। अटेंडेंस बायो मीट्रिक पर नहीं होगी  जो पहले की तरह ही लगाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में यह आदेश लागू नहीं होते हैं जिसके बाहर सभी सरकारी महकमों में इन आदेशों को लागू माना जाएगा। बुधवार 25 नवम्बर से 31 दिसंबर  तक यह आदेश प्रदेश भर में लागू रहेंगे जो मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की ओर से जारी हुए हंै।


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