विभाग बताएगा, कैसे रुकेगी फीस की मनमानी, फी रेगुलेशन एक्ट पर सरकार को दी जाएगी प्रेजेंटेशन

By: सिटी रिपोर्टर - शिमला Dec 4th, 2020 12:06 am

महकमे ने लिया निर्णय, फी रेगुलेशन एक्ट पर सरकार को दी जाएगी प्रेजेंटेशन

प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस को लेकर शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अब फी रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किया जाएगा। विभाग अब सरकार को प्राइवेट इंस्टीच्यूशन फी रेगुलेशन एक्ट पर प्रेजेंटेशन देगा कि किस तरह से एक्ट में बदलाव कर प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों के एक्ट-1997 में एक नया चैप्टर लाया जाएगा। इसमें फीस रेगुलेट करने को लेकर प्रावधान होगा। बता दें कि सरकार व हाई कोर्ट की सख्ती हटने के बाद एक बार फिर से अभिभावकों पर फीस को लेकर दबाव डाला जा रहा है।

अभिभावकों का आरोप है कि 40 से 45 हजार तक के  बिल उन्हें थमाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार से प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने को लेकर एक्ट लागू करने पर तैयारी शुरू कर दी है। पहले भी शिक्षा विभाग की ओर से सरकार  को इस एक्ट को लेकर प्रोपोजल भेजा गया था। अब बताया जा रहा है कि विभाग प्रोपोजल को फिर से तैयार करने के बाद सरकार को प्रेजेंटेशन देगा। वहीं, राज्य सरकार इसके बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर चर्चा कर सकती है व आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी जाएगी।

बता दें कि कोरोना के इस संकट में सरकार की ओर से निजी स्कूलों को आगामी आदेशों तक फीस न वसूलने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब ये सभी आदेश सरकार ने वापस ले लिए हैं। शिमला शहर के साथ प्रदेश भर के कई निजी स्कूल अभिभावकों को फीस जमा करवाने का संदेश भेज रहे हैं। उधर, शिक्षा विभाग के  पास मौखिक रूप से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। यही वजह है कि शिक्षा विभाग एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए प्लान बना रही है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा को इसका प्रोपोजल भेजा है।

फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते स्कूल

उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा का कहना है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर किसी के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को इस बारे में अवगत करवाकर समाधान निकाला जा सकता है।


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