आज वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो- बिलासपुर
जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 जुलाई को प्रात: 5 बजे से 11 बजे के बीच गांव दगसेच जिला बिलासपुर में हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उठाने की अनुमति देते हुए बताया कि इस समयावधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। इस दौरान यातायात की आवाजाही के लिए राजघाटी से नेरी होते हुए जुखाला सड़क वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य को करने में अनुमति अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को सभी सीमेंट कारखानों, ट्रक यूनियनों व जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान भीड़भाड़ से बचने, अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए दाड़लाघाट और ब्रहमपुखर चौक जंक्शन तथा निश्चित स्थान पर रोकना सुनिश्चित करें।
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