पटाखे स्टॉक करना पड़ेगा महंगा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी ने साधारण पटाखों को किया बैन
कार्यालय संवाददाता-गोहर
आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर देश के सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के निर्देशानुसार दशहरा व दीपावली के उत्सव पर अब कोई भी व्यापारी साधारण पटाखों को न तो बेच पाएगा, और न ही तो कोई स्टॉक कर पाएगा। यदि किसी व्यापारी ने इसका उल्लंघन किया तो संबंधित प्रशासन उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा। बता दें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण को साफ -सुथरा रखने के लिए अब साधारण पटाखों के बजाए ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने खबर की पुष्टि की है।
उन्होंने प्रदेश के उन सभी व्यापारियों जो पटाखों का थोक व परचून में व्यापार करते हैं, उनसे कहा है कि वे अब भविष्य में साधारण पटाखों का न तो कोई स्टॉक करें तथा न ही तो इन्हें बेचने का प्रयास करें। शर्मा ने कहा कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी ने साधारण पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल करने से पर्यावरण को साधारण पटाखों की तुलना में बेहद कम नुकसान होता है। क्योंकि इन पटाखों (ग्रीन पटाखों) को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात नीरी द्वारा इजाद किया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही ग्रीन पटाखे साधारण पटाखों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके जलने पर प्रदूषण बहुत कम फैलता है।
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