पंचायत चुनाव के चलते दिशा-निर्देश जारी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — केलांग
दुराह पंचायत में पंचायत चुनाव के चलते जिला चुनाव अधिकारी (पंचायतद्ध) उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग की ओर से महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव के लिए निर्धारित मतदान तिथि से 48 घंटे पहले तक निरमंड विकास खंड की दुराह पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान पहली अक्तूबर को होना निश्चित हैं। इसके साथ ही पहली अक्तूबर को ग्राम पंचायत दुराह में सार्वजनिक अवकाश का आदेश भी उपायुक्त द्वारा जारी किए गया है।
इस दिन समस्त सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान व दुकानें पंचायत क्षेत्र में बंद रहेंगे। मतदान के दिन से 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार रैली, भीड़, सार्वजनिक सभा आदि से चुनावों के संबंध में आयोजित नहीं कर सकेगा। यदि कोई इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई
की जाएगी।
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