जिस्पा वैली कैंप में देर रात डांस पार्टी

By: Jun 7th, 2022 12:20 am

पुुलिस ने देर रात दी दबिश , मादक पदार्थों के साथ पर्यटक पुलिस गिरफ्त में, तीव्र ध्वनि से लाउड स्पीकर चलाने पर केस दर्ज

शालिनी रॉय भारद्वाज-केलांग
जिला लाहुल -स्पिति के जिस्पा में लगे एक कैंप में देर रात थाना प्रबन्धक अधिकारी पुलिस थाना केलांग के नेतृत्व में पुलिस दल गश्त व संदिग्ध लोगों की गतिविधियों व संदिग्ध वस्तुओं की चैकिंग के लिए रवाना हुए थे। उसी दौरान मध्यरात्रि को जब यह दल जिस्पा के समीप पहुंचा तो लाउड स्पीकर( डीजे) की ध्वनि सुनाई दी जो कि भागा नदी के किनारे की ओर से आ रही थी। रात्रि के समय में इतनी तीव्र ध्वनि सुनाई देने पर लगे हुए लाउड स्पीकर की जांच के लिए जब पुलिस दल भागा नदी की ओर गया, तो जिस्पा वैली कैंप के परिसर में खुले स्थान पर डीजे पर गीत संगीत चलाता हुआ पाया गया। मौके पर काफी अधिक संख्या में लोग डांस कर रहे थे। नियमानुसार प्रतिबन्धित समय में खुले स्थान पर उच्च प्रबल ध्वनि का संगीत बजाना कानूनी जुर्म होने की सूरत में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर दबिश दी ।

पुलिस अधीक्षक केलांग मानव वर्मा ने बताया कि पुलिस की कार्यवाही देखकर अन्धेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने भाग रहे लोगों को काबू कर पूछताछ की । तो इनके पास संदिग्ध वस्तुओं के होने का उचित शक होने पर इनके सामान की तलाशी ली तो आयुष्मान सुपुत्र जगमोहन पटनायक निवासी कटक उड़ीसा के पास 13.26 ग्राम मादक पदार्थ चरस व आदित्य नारायण पदी सुपुत्र पंकज लोचन पदी निवासी खण्डागिरीे उडीसा के पास 16.49 ग्राम मादक पदार्थ चरस तथा 1.99 ग्राम मनोप्रभावी पदार्थ मिला। सम्बन्धित दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मादक दवाओं व नशीले पदार्थों का अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं में तथा जिस्पा वैली कैम्प स्थित जिस्पा के मालिक तन्जिन निगसल निवासी जिस्पा, लाहुल -स्पिति द्वारा प्रतिबन्धित समय में उच्च प्रबल ध्वनि का संगीत चलाने के जुर्म में हिमाचल प्रदेश इन्टूमेंट एक्ट की सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत अभियोगों को पंजीकृत कर बरामद मादक दवायें व मनोप्रभावी पदार्थों व लाउड स्पीकर उपकरणों को जब्त कर आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। (एचडीएम)

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा
पुलिस अधीक्षक लाहुल स्पिति मानव वर्मा ने जिला की स्थानीय प्रबुद्ध जनता से अपील की है कि जिला के शान्तिपूर्ण माहौल को खराब करने वाले व्यक्तियों व मादक पदार्थ या मनोप्रभावी पदार्थों का सेवनध् कारोबार करने वाले व्यक्तियों की सूचना जिला पुलिस के साथ सांझा करें जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके जिला के युवाओं को मादक व मनोप्रभावी पदार्थों के नशा से बचाया जा सके। सूचना देने वाले की पहचान सदैव गोपनीय रखी जाएगी।


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