चंबा में चुनावी गतिविधियों पर लगेगी ब्रेक

By: May 15th, 2026 12:47 am

जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने जारी किए आदेश, आज दोपहर से 17 तक मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतिबंध
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने नगर परिषद चंबा व डलहौजी तथा नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मई 2026 को दोपहर तीन बजे से लेकर 17 मई 2026 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने अथवा चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन अथवा नारेबाजी जैसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

मतदान दिवस के दौरान विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्देश के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई 2026 को तीन बजे से 17 मई 2026 तक मतदान तथापरिणाम घोषित होने तक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब, नशीला पेय या इसी प्रकार की अन्य नशीले मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाने पर फोकस
जारी आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रभावी कानून एवं व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना आवश्यक है।


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