रेरा के पूर्व चेयरमैन बाल्दी और एडवोकेट विनय शर्मा पर एफआईआर, जानें पूरा मामला
पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर एक्शन
चेस्टर हिल विवाद पर छोटा शिमला में दर्ज हुआ मामला
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर छोटा शिमला थाना में पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी तथा पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ोके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि विनय शर्मा और श्रीकांत बाल्दी ने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रशासनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को लगाए गए आरोप तथ्यहीन थे और विभिन्न स्तरों पर हुई जांच में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। संजय गुप्ता के अनुसार, उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति, पद के दुरुपयोग, आय के
स्रोत छिपाने, भूमि खरीद में अनियमितता तथा एफआईआर रुकवाने जैसे आरोप लगाए गए थे। पुलिस मुख्यालय स्तर पर हुई जांच में शिकायत को कानूनी रूप से सही नहीं पाया गया और आरोपों के समर्थन में पर्याप्त तथ्य सामने नहीं आए। शिकायत में श्रीकांत बाल्दी के उन बयानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चेस्टर हिल परियोजना से संबंधित मामलों में प्रशासनिक स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप किया गया। बाल्दी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सोलन के अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने और परियोजना से जुड़े कुछ आदेशों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपों तथा शिकायत में लगाए गए तथ्यों की जांच की जा रही है। इसी मामले में एडवोकेट विनय शर्मा ने भी छोटा शिमला थाने में शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी।
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