हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश, चार केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं के टेकओवर में तेजी लाए सरकार
हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश प्रोजेक्ट लागत बढऩे का दिया हवाला
विधि संवाददाता — शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उपक्रम वाली चार विद्युत परियोजनाओं की टेकओवर प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट को कंपनियों की ओर बताया गया कि प्रदेश सरकार की देरी से इन प्रोजेक्टों की लागत बढ़ती जा रही है। 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ को बताया था कि लुहरी स्टेज-1 (210 मेगावाट), धौलासिद्ध (66 मेगावाट), सुन्नी बांध (382 मेगावाट) और डुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (500 मेगावाट) को अपने अधीन लाने के लिए इन सभी कंपनियों से महत्त्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई है, ताकि कंपनियों के लागत मूल्य को लौटाया जा सके।
सरकार ने एनएचपीसी और एसजेवीएनल को पत्र लिखकर संबंधित परियोजनों से जुड़ी लेखा परीक्षित बैलेंस शीट (वर्षवार) पूंजीगत कार्यों के विवरण सहित, प्रगति पर कार्य और अचल संपत्तियों की अनुसूची प्रदान करने को कहा है। व्यय का मदवार विवरण जैसे सिविल, निर्माण एवं रखरखाव, भूमि अधिग्रहण, स्थापना आदि, इन परियोजनाओं से संबंधित ऋण और बैंक ऋण विवरण प्रदान करने को भी कहा गया है। बैंकों को प्रस्तुत मूल्यांकन नोट की प्रति भी मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि एनएचपीसी और एसजेवीएनल ने इन परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन करने की एवज में निर्माण पर खर्ची गई राशि के साथ-साथ 15 फीसदी की दर से पर्यवेक्षण शुल्क की मांग भी की है।
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