तीन आरोपियों को उम्रकैद
होमगार्ड से मारपीट और मौत मामले में सरकाघाट की अदालत ने सुनाया फैसला
निजी संवाददाता- सरकाघाट
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डा. अबीरा वासू की अदालत ने सरकार बनाम रितेश उर्फ कालू व अन्य मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि अदालत ने आरोपी संजय शर्मा उर्फ संजू पुत्र बलबीर चंद, आरोपी मनीष कुमार उर्फ शेन की पुत्र सुखदेव निवासी गांव तथा आरोपी पंकज सोनी उर्फ सोनी पुत्र नीलम प्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 100000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने धारा 353 के तहत 2 वर्ष का कारावास व 20000 रुपए जुर्माना तथा धारा 332 के तहत तीन वर्ष का कारावास व 30000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 31 दिसंबर 2016 की रात्रि का है। जब दो गृह रक्षक धनी राम और जोगिंद्र सिंह सरकाघाट बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त पर थे। रात करीब 11:15 बजे डाकघर सरकाघाट के पास कुछ युवकों के साथ उनका विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने नशे की हालत में दोनों गृह रक्षकों के साथ मारपीट की, जिसमें जोगिंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जोगिंद्र सिंह को तुरंत सिविल अस्पताल सरकाघाट ले जाया गया, जहां से उन्हें हमीरपुर रैफर किया गया। लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 28 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। वहीं, इस मामले के एक अन्य आरोपी रितेश उर्फ कालू की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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