एक्स सर्विसमैन-कर्मचारियों की एक समान नियमों से होगी पे फिक्सेशन
बिजली बोर्ड ने वेतन निर्धारण पर जारी की नई गाइडलाइन
29 जनवरी 2018 से पहले और बाद में नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रावधान
वरिष्ठ संवाददाता-शिमला
राज्य बिजली बोर्ड में तैनात एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रदेश में एक समान नियमों के तहत होगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने ऐसे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में स्वीकृत सैन्य सेवा का लाभ देने को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि 29 जनवरी 2018 के बाद नियुक्त पूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए संशोधित नियम लागू होंगे। ऐसे कर्मचारियों को केवल उसी सैन्य सेवा अवधि का लाभ मिलेगा, जो उन्होंने संबंधित नागरिक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद पूरी की हो। यानी कि निर्धारित योग्यता पूरी करने से पहले की गई सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा।
इन कर्मचारियों को भी यह लाभ नियमित सेवा में आने के बाद ही मिलेगा। बोर्ड ने शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। इसके तहत कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता की तिथि प्रमाण पत्र जारी होने की नहीं बल्कि परीक्षा पूरी होने अथवा परिणाम घोषित होने की तिथि मानी जाएगी। इसी आधार पर यह तय होगा कि सैन्य सेवा की कौन-सी अवधि वेतन निर्धारण के लिए पात्र होगी।
आदेश जारी
बोर्ड प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्ष, डीडीओ और अन्य अधिकारी इन निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें। यदि कोई अधिकारी नियमों के विपरीत कार्रवाई करता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।
नियमों के अनुसार ही होंगे सारे फैसले
बोर्ड प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में नियमों की व्याख्या या पात्रता को लेकर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो फील्ड स्तर पर कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों को पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट, संबंधित दस्तावेज और सक्षम अधिकारी की टिप्पणी के साथ मुख्यालय भेजा जाएगा और प्रबंधन नियमों के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिजली बोर्ड का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य पूर्व सैनिक कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में एकरूपता लाना, नियमों की सही व्याख्या सुनिश्चित करना तथा भविष्य में अनावश्यक विवादों और अलग-अलग स्तर पर होने वाली व्याख्याओं को समाप्त करना है। इससे सभी पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुरूप लाभ मिलेगा और पूरे बोर्ड में पे फिक्सेशन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं समान रूप से लागू हो सकेगी।
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