Punjab : पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से झटका

By: Aug 5th, 2026 12:08 am

प्राइवेट स्कूलों से तीन साल की फीस रिकवरी पर लगी रोक, याचिकाकर्ताओं को मिली राहत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

पंजाब सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई फीस को अभिभावकों (पेरेंट्स) को वापस करने का नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की बात कही गई थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर किसी भी संस्थान ने पिछले तीन साल में पांच फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है, तो उन्हें वह वापस करनी होगी। पंजाब सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका दायर करने वाले रिकोग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरपाल सिंह यूके का दावा है कि अदालत ने सरकार के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी और कोर्ट का अंतिम फैसला ही सभी स्कूल संचालकों पर लागू होगा। हरपाल यूके ने कहा कि कोर्ट को बताया कि याचिका दायर होने के बावजूद स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग तंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पिछले कुछ दिनों से लगातार स्कूलों को नोटिस भेज रहा था। यही नहीं अफसरों ने स्कूलों में चेकिंग भी शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर फीस रेगुलेटरी कमेटी बनाई थी और कमेटी ने ही आठ प्रतिशत फीस बढ़ोत्तरी की परमिशन स्कूल संचालकों को दी थी। अब सरकार ने इस पांच प्रतिशत कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार अब पिछले तीन साल में पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी फीस वापस करने की बात कर रही है।हरपाल सिंह यूके ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में एक और याचिका लगाई है कि सरकार जिन स्कूलों को कोई सुविधा नहीं देती है, उन पर अपने कानून नहीं थोप सकती है। उस केस की सुनवाई बुधवार को होगी। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य लड़ाई बढ़ाई गई फीस को वापस करने के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। उनका कहना है कि अब सरकार फिलहाल स्कूलों पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।


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