चीनी पर महकमा सख्त स्टोरेज की लिमिट तय

By: Sep 13th, 2026 12:50 am

15 सितंबर से प्रभावी होंगे नए प्रावधान, थोक व्यापारियों को निर्देश जारी

कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर
अब व्यापारी दो हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक का भंडारण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश भर में चीनी के स्टॉक भंडारण की सीमा में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह संशोधित प्रावधान आधिकारिक रूप से आगामी 15 सितंबर से प्रभावी होंगे। इस संबंध में कार्यरत समस्त थोक व्यापारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इन निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए स्वयं व्यापारी जिम्मेदार होगा। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर शीतल शर्मा ने बताया कि चीनी भंडारण को लेकर उच्च अधिकारियों की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत अब व्यापारी दो हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक भंडारित नहीं कर सकेंगे, जबकि इससे पहले यह सीमा चार हजार क्विंटल निर्धारित थी। जिला में चीनी के सभी डीलरों, व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर चीनी के स्टॉक का निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन व्यापारियों ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे शीघ्र अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।

पंजीकरण करवाना करें सुनिश्चित
जिला में चीनी के सभी डीलरों, व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर चीनी के स्टॉक का निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन व्यापारियों ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे शीघ्र अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें तथा चीनी के स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करें। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य बाजार में चीनी की उपलब्धता की नियमित निगरानी करना और निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक भंडारण पर रोक लगाना है। जिला नियंत्रक ने निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों को भी चीनी के स्टॉक की निर्धारित सीमा तथा नए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच करने के निर्देश दिए।


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