चरस तस्करी के दोषी को जेल

By: Sep 1st, 2026 12:16 am

रोहडू में अदालत ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा

स्टाफ रिपोर्टर-रोहड़ू
विशेष सत्र न्यायाधीश रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी विक्रम सिंह उर्फ वीर, पुत्र जन बहादुर, निवासी गांव उवा, वार्ड नंबर 23, आंचल राप्ती, जिला रोल्पा, नेपाल को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। अभियोजन के अनुसार, 18 मार्च 2025 को पुलिस थाना चिडग़ांव की टीम क्षेत्र में गश्त और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए तैनात थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि विक्रम सिंह उर्फ वीर, जो नेपाली मूल का व्यक्ति है और गांव दुमरेड़ा के एक सेब बगीचे में रह रहा है, चरस बेचने का काम करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने देवीधार पुल के पास निगरानी शुरू की।

करीब 5:15 बजे देवीधार की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। उसकी पहचान विक्रम सिंह उर्फ वीर के रूप में हुई। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके पास मौजूद कैरी बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 460 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस थाना चिडग़ांव में 18 मार्च 2025 को अभियोग संख्या 27/2025 के तहत मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए गए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुमाने की सजा सुनाई।


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