24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, सरकार ने शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की दो धाराओं से दी छूट
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने और 24 घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत दी है। श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1969 के तहत राज्य के सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 9 और 10 तथा नियम 11 के प्रावधानों से छूट देने की अधिसूचना जारी की है। यह आदेश मंगलवार से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सरकार ने यह छूट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 24 घंटे कारोबार संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी है। हालांकि, प्रतिष्ठानों को छूट मिलने के बावजूद कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रावधान लागू रहेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों से अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं करवाया जा सकेगा और उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य रहेगा। श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत राज्य के सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संबंधित प्रावधानों से छूट मिलेगी। सरकार ने प्रतिष्ठानों को राहत देने के साथ कर्मचारियों के काम के घंटे को लेकर शर्तें भी तय की हैं। किसी भी कर्मचारी से अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं करवाया जा सकेगा। अधिसूचना में सरकार ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी और कल्याण के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
महिला कर्मियों के लिए नाइट शिफ्ट में पुराने नियम लागू
रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को लेकर सरकार ने विशेष शर्त रखी है। अधिसूचना में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों के संबंध में 31 जुलाई, 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। यानी 24 घंटे संचालन की अनुमति के बावजूद रात की शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और अन्य निर्धारित शर्तें लागू रहेंगी।
सरकार के निर्देश, श्रम कानूनों का करना होगा पालन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस छूट के बावजूद हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1969 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधान लागू रहेंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों को अन्य लागू श्रम कानूनों का भी पालन करना होगा। सरकार के इस फैसले से राज्य में होटल, रिटेल, मॉल, शॉपिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी संचालन व्यवस्था अधिक लचीली बनाने का
अवसर मिलेगा।
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