Himachal News : परिवार पहचान प्रक्रिया का बीपीएल सूची से कोई लेना-देना नहीं
चिह्नित परिवारों को मिलेगा ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ का लाभ
प्रदेश सरकार ने 2025 से शुरू प्रक्रिया में किया बदलाव, बीपीएल परिवारों की स्थिति नहीं बदलेगी
सूची में नाम जोडऩे-हटाने का अधिकार ग्राम सभा के पास
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की पहचान को लेकर चल रही प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि 19 मार्च, 2025 से शुरू की गई परिवारों की पहचान की प्रक्रिया को अब बीपीएल परिवारों के चयन अथवा बीपीएल सूची में बदलाव की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने 11 सितंबर, 2026 को सचिव और निदेशक ग्रामीण विकास विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद परिवार पहचान प्रक्रिया के आधार पर किसी परिवार का नाम अपने आप बीपीएल सूची में शामिल नहीं होगा और न ही किसी परिवार को बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा। वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल परिवारों की स्थिति भी पहले की तरह बनी रहेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या सूची से बाहर करने का निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जाएगा। इसके लिए वही विभागीय नियम और प्रक्रिया लागू होगी, जो 19 मार्च, 2025 को परिवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले लागू थी। ऐसे में परिवार पहचान अभियान और बीपीएल सूची को अब अलग-अलग प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाएगा।
इससे पहले 19 मार्च, 2025 से परिवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई थी और समय-समय पर इसके विभिन्न चरणों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए। अंतिम चरण के संबंध में भी 21 अगस्त, 2026 को पत्र जारी किया गया था। अब सरकार ने परिवार पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय इसे अब ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ से जोडऩे का निर्णय लिया है। पहले चरण से आठवें चरण तक चिह्नित किए गए परिवारों के साथ-साथ 21 अगस्त, 2026 के निर्देशों के तहत अंतिम चरण में चिह्नित किए जाने वाले पात्र परिवारों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। हालांकि किसी परिवार के चिह्नित होने मात्र से उसे योजना का लाभ स्वत: नहीं मिलेगा। विभाग के अनुसार चिह्नित परिवारों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले परिवारों का विवरण योजना के लाभार्थी डाटाबेस में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद पात्र परिवारों को योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
नई योजना से जुड़ेंगे पात्र परिवार
विभाग ने 19 मार्च, 2025 के मूल पत्र के साथ इसके बाद समय-समय पर जारी सभी पत्रों और निर्देशों को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप संशोधित माना है। अब पहचान प्रक्रिया में सामने आए पात्र परिवारों को कल्याणकारी योजना से जोडऩेे पर जोर रहेगा, जबकि बीपीएल सूची में नाम जोडऩे या हटाने के लिए ग्राम सभा की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया ही प्रभावी रहेगी।
ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के निर्णय की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परिवारों की पहचान की इस प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बीपीएल परिवारों के चयन अथवा बीपीएल सूची में बदलाव की प्रक्रिया के रूप में प्रचारित या प्रस्तुत न किया जाए।
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