पहले गाल छुए, फिर मसले हाथ, रामपुर में स्कूल छोड़ने के बहाने कार में नाबालिगा से छेड़छाड़
वरिष्ठ संवाददाता, रामपुर
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में दोषी मोहिन्द्र शर्मा निवासी निरथ को तीन वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी पाया। उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर कमल चंदेल ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को बालिका सुबह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी मोहिन्द्र शर्मा ने अपनी गाड़ी बालिका के सामने रोकी और उसे स्कूल छोड़ने की बात कही। इसके बाद बालिका आरोपी की गाड़ी में बैठ गई।
अभियोजन के अनुसार, गाड़ी में आरोपी ने बालिका के गाल छुए और उसके हाथ को मसलने लगा। इसके बाद उसने बालिका को धमकाते हुए कहा कि उसने उसे पिछले दिन किसी के साथ लाल रंग की गाड़ी में जाते हुए देखा था। बालिका ने इससे इनकार करते हुए बताया कि वह दो-तीन दिन से घर पर ही थी और स्कूल नहीं गई थी। आरोप है कि आरोपी ने बालिका को झूठी धमकी देकर प्रतिदिन अपनी गाड़ी में उसके साथ आने के लिए मजबूर किया। बाद में उसने बालिका को स्कूल के गेट के पास उतार दिया और घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकाया। घर पहुंचने के बाद बालिका ने अपने पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद चालान पोक्सो अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए। अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मोहिन्द्र शर्मा को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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