HPSEBL: बिजली बोर्ड के 328 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट रेगुलर
अजय शर्मा—शिमला
राज्य बिजली बोर्ड में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे 328 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) को नियमित कर दिया गया है। बोर्ड ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है। नियमित किए गए कर्मचारियों ने 30 सितंबर, 2026 तक दो साल का लगातार सेवाकाल पूरा कर लिया था। कर्मचारियों का नियमितीकरण आदेश जारी होने की तारीख से लागू होगा। बोर्ड ने संबंधित मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, वरिष्ठ अधिशासी अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को नियमितीकरण आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद के लिए निर्धारित प्रारंभिक वेतन मैट्रिक्स 20,600 से 65,500 में नियमित किया जाएगा। यह नियमितीकरण उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से तय नियमों और सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। आदेश में कहा गया है कि अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, नियमितीकरण के समय यह भी देखा जाएगा कि कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति के समय संबंधित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में तय पात्रता और अन्य शर्तें पूरी की गई थीं या नहीं। नियमित होने वाले कर्मचारियों को उनके पद के वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि नियमितीकरण के बाद उनकी नियुक्ति निर्धारित वेतन मैट्रिक्स के शुरुआती स्तर से होगी।
नियमितीकरण से पहले संबंधित कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस भी सुनिश्चित की जाएगी। कर्मचारियों को पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार फिट होना जरूरी होगा। इसके साथ ही उनके चरित्र और पूर्ववृत्त का भी सत्यापन किया जाएगा। यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के तहत पूरी की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों की जन्मतिथि के निर्धारण के लिए भी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 172 के प्रावधान लागू होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया सभी विभागीय और वित्तीय नियमों को पूरा करने के बाद ही पूरी होगी। नियमित किए गए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) की सेवाएं केवल वर्तमान कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगी। आदेश के अनुसार नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों को प्रदेश के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी सेवाएं देने के लिए तैयार रहना होगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण का लाभ पिछली तारीख से नहीं मिलेगा। नियमितीकरण उसी तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन इसके आदेश जारी किए गए हैं। नियमित किए गए कर्मचारियों में प्रदेश के अलग-अलग विद्युत मंडलों और उपमंडलों में कार्यरत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) शामिल हैं। बोर्ड ने कहा है कि नियमित किए गए कर्मचारियों पर हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के प्रावधान लागू होंगे। नियमितीकरण के बाद कर्मचारियों को सरकारी सेवा से संबंधित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। आदेश में एक कर्मचारी से संबंधित न्यायालय में चल रहे आपराधिक मामले का भी उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित कर्मचारी को अदालत से दोषी ठहराया जाता है तो उसकी सेवाएं कानून के अनुसार समाप्त की जा सकती हैं।
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