15 हजार के दावे पर कंपनी को देने होंगे 25 हजार
गाय का बीमा दावा रोका, कंपनी पर जुर्माना, ब्याज सहित भुगतान के आदेश
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा ने बीमित गाय की मौत के बाद बीमा दावा जारी न करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता नरेश कुमार को 15 हजार रुपये की बीमा राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। ब्याज की गणना शिकायत दर्ज करवाने की तारीख 14 जून, 2024 से वास्तविक भुगतान तक होगी। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार और मुकदमे के खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर की पीठ ने 28 अक्तूबर, 2026 को यह फैसला सुनाया। चंबा के ग्राम ककीयां निवासी नरेश कुमार ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी गाय का 28 मार्च, 2022 से सात मार्च, 2025 तक बीमा करवाया था।
15 मई, 2023 को गाय की मौत हो गई। अगले दिन पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में गंभीर आंतरिक रक्तस्राव के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक से गाय की मौत होने की पुष्टि हुई। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद 19 मई, 2023 को सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिए थे, लेकिन कंपनी ने 15 हजार रुपये का बीमा दावा जारी नहीं किया। कंपनी ने एफआईआर दर्ज न होने और दस्तावेजों में कमियां होने का हवाला देकर अपना पक्ष रखा। आयोग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांचकर्ता की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की थीं और उसकी ओर से किसी दुर्भावना के प्रमाण भी नहीं मिले। ऐसे में बीमा दावा निपटाने में देरी को सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने शिकायत स्वीकार कर ली और कंपनी को भुगतान के आदेश दिए।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App or iOS App
