बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को राहत नहीं
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी। यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है, जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने टिप्पणी की कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश उस मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जिसका फैसला होना बाकी है और उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया।
न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एकल पीठ के आदेश के अनुसार, डिवीजन बेंच का आदेश लंबित मुकदमे के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगा। हम बॉम्बे उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि दीवानी मुकदमे का निपटारा शीघ्रता से किया जाए। इसमें कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत कोई अन्य उपाय उपलब्ध है तो वह उसका लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। याचिकाकर्ता द्वारा बैंकों के साथ समझौता करने की इच्छा व्यक्त करने पर, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App or iOS App
