2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान, आदेश जारी
कार्यालय संवाददाता—शिमला
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उन कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का फैसला लिया है, जिन्होंने दो साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है। यह लाभ खास तौर पर क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा। यह मामला उन कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित किया गया।
कर्मचारियों ने दावा किया था कि उन्हें भी संशोधित वेतन नियमों के तहत दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान मिलना चाहिए। न्यायालय ने मोहित शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में 29 नवंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर आदेश लागू करने के निर्देश दिए थे। बाद में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार केवल मामला विचाराधीन है कहकर आदेश टाल नहीं सकती।
सरकार ने जारी किए संशोधित वेतन नियम
सरकार ने 3 जनवरी, 2022 को संशोधित वेतन नियम लागू किए थे। शुरुआत में ये नियम कांट्रैक्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं थे। बाद में 6 सितंबर, 2022 की अधिसूचना में प्रावधान किया गया कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 3 जनवरी, 2022 से पहले हुई है, उन्हें दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर उच्च वेतन स्तर दिया जाएगा। इसके बाद वित्त विभाग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी समेत अन्य श्रेणियों को भी यह लाभ देने के निर्देश जारी किए।
कई कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार ने अब शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट के आदेशों और वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान दिया जाए। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
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