श्रीखंड यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, BNS की धारा 163 लागू, SDM ने जारी किया नोटिस
निजी संवाददाता — निरमंड
श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) निरमंड जगदीप सिंह राठौर ने सार्वजनिक सूचना जारी कर यात्रा मार्ग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ज़ारी नोटिस के मुताबिक श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग पर अब किसी भी तरह की ट्रैकिंग, यात्रा या श्रद्धालुओं को ले जाने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
ये आदेश सभी ट्रैकर्ज, श्रद्धालुओं, टूअर और ट्रैकिंग एजेंसियों पर लागू होगा। एसडीएम निरमंड जगदीप सिंह राठौर ने कहा कि सभी संबंधित लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रतिबंधित मार्ग पर प्रवेश या यात्रा का कोई जोखिम न लें। रास्ते की मौजूदा स्थिति यात्रियों के लिए खतरनाक है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी।
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