आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई
देहरादून – मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के लिए नियमानुसार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय (मीडिया सर्टिफि केशन एंड कन्टेंट मॉनिटरिंग कमेटी) कमेटियों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट््स की संपूर्ण सूचना देनी होगी। प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा की इन अकाउंट््स को चलाने में क्या खर्च आ रहा है, जिसमें इंटरनेट और क्रिएटिव टीम को किया जाने वाला भुगतान भी सम्मिलित है। किसी भी पेज या अकाउंट को स्पॉन्सर करते समय उस पर आ रहे खर्च की सूचना तथा भुगतान की प्रक्रिया का विवरण कमेटी को नियमित रूप से देना होगा, यदि किसी पोस्ट, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफि क प्लेट को विज्ञापन के रूप में जारी किया जाना है। सामान्य गैर विज्ञापन पोस्टों का आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अनुश्रवण किया जाता रहेगा, यदि कोई पोस्ट, वीडियो आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करती है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी पोस्टों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। जिला निवार्चन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसर के स्तर से भी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, राजनेताओं को सोशल मीडिया संबंधी प्रावधानों से अवगत कराते हुए उन्हें समुचित रूप से सूचित भी किया जाए कि वे अपने अकाउंट्स की संपूर्ण सूचना कमेटियों को उपलब्ध करा दें, ताकि उनका अनुश्रवण किया जा सके।
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