इंदौरा बीपीईओ का खुला ताला

By: Jan 6th, 2017 12:01 am

शिक्षा विभाग की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिए आदेश

ठाकुरद्वारा —  राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायधीश संजय करोल ने इंदौरा कोर्ट द्वारा सील किए गए इंदौरा के बीपीईओ कार्यालय के आदेशों पर रोक लगाते हुए बीपीईओ कार्यालय को खोलने के आदेश जारी किए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश निरंजन सिंह ने इंदौरा में स्थित बीपीईओ 30 दिसंबर, 2016 को इंदौरा वासी दिवंगत अध्यापक देस राज को पेंशन और अन्य सभी भत्ते देने के आदेश के उपरांत भी विभाग द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर सील कर दिया गया था। इंदौरा बीपीईओ बंद होने पर एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने इंदौरा कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए विभाग की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने विभाग की तरफ  से उच्च न्यायालय में इंदौरा में स्थित बीपीईओ को खोलने के लिए बात रखी थी। इस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल न्यायाधीश के बैंच ने विभाग द्वारा रखी गई बात पर विचार कर और जनहित में स्कूली बच्चों और कई तरफ से पेश आने वाली समस्याओं को देखते हुए इंदौरा कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इंदौरा के बीपीईओ को खोलने के आदेश पारित किए। इसकी कापी गुरुवार देर सायं इंदौरा न्यायालय में पहुंची, जिस पर कार्रवाई करते हुए इंदौरा न्यायालय के सहायक जिला न्यायवादी संजीव कुमार लाखा ने कोर्ट पैरल तिलक राज और अजय राणा की टीम ने शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजकुमार शर्मा और जिला शिक्षा उप अधिकारी अरुण कुमार की उपस्थिति में सील किए गए बीपीईओ में पहुंचे और सील बंद ताले को खोलकर चाबियां उच्च अधिकारियों के सुपुर्द कीं।


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