एयरसेल का लाइसेंस हो सकता है रद्द

By: Jan 7th, 2017 12:04 am

नई दिल्ली — सवोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यदि मैक्सिस के मालिक अनंत कृष्णन, जिनकी एयरसेल में सर्वाधिक हिस्सेदारी है और इसके निदेशक राल्फ मार्शल अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो एयरसेल को दिया गया 2जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। सवोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायूर्ति जेएस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा दी।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App