एयरसेल के एयरवेब बेचने पर अस्थायी प्रतिबंध
नई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरसेल की प्रवर्तक कंपनी मलेशिया की मैक्सिस के उच्चाधिकारियों को भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई कर रही एक अन्य अदालत के सामने उपस्थित होने निर्देश देते हुए एयरसेल के एयरवेब बेचने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। शीर्ष अदालत के इस आदेश से अनिल अंबानी नीत समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स के साथ उसके सौदे के क्रियान्वयन में देरी की आशंका है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मैक्सिस के मालिक आनंद कृष्णन तथा कंपनी के अन्य उच्चाधिकारियों को उक्त मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने उपस्थित होने का भी आदेश दिया तथा कहा कि ऐसा नहीं करने पर शीर्ष अदालत उचित कार्रवाई करेगी। उसने कहा कि दो सप्ताह के भीतर उनके विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एयरसेल के स्पेक्ट्रम जब्त कर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की है। साथ ही उसने दूरसंचार विभाग एवं दूरसंचार मंत्रालय से दो सप्ताह के अंदर स्पेक्ट्रम हस्तांतरण तरीके सुझाने के लिए कहा है, ताकि एयरसेल के उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
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