कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मे कोताही पर सख्त कार्रवाई
अंबाला — जिला मजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह ने जिला में 15-22 जनवरी को हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रभजोत सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा 15 जनवरी को स्टाफ नर्स तथा 22 जनवरी को मल्टीपरपज हैल्थ वर्कर फीमेल के पदों के लिए प्रातः11 बजे से 12ः15 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि डयूटी पर तैनात कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सिक्खों द्वारा धारण किए जाने वाले कड़े व कृपाण तथा नवविवाहितों द्वारा धारण किए जाने वाले मंगलसूत्र व चूडे़ इत्यादि को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर अंगूठी, टॉपस, बालियां, चेन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पैन, मोबाइल इत्यादि लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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