केजरीवाल पर FIR दर्ज करने का आदेश

By: Jan 30th, 2017 12:02 am

नई दिल्ली — निर्वाचन आयोग ने नोट के बदले वोट के कथित बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग का यह आदेश श्री केजरीवाल के आठ जनवरी को गोवा में एक चुनावी सभा में दिए गए उस बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि यदि दूसरे राजनीतिक दल रिश्वत देने आएं तो वे ले लें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। आयोग ने श्री केजरीवाल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट 31 जनवरी को दोपहर बाद तीन बजे तक उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग ने श्री केजरीवाल को उनकी इस टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए पार्टी की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी। आयोग की ओर से 16 जनवरी को श्री केजरीवाल को इस मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। आयोग के इस कदम को श्री केजरीवाल ने ‘गैरकानूनी, असंवैधानिक और गलत’ करार देते हुए इसे अदालत में चुनौती की बात कही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत नहीं गई।


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