नए सिनेमाघरों पर नहीं लगेगा मनोरंजन कर

By: Jan 8th, 2017 12:02 am

हमीरपुर— हिमाचल प्रदेश में सिनेमा घरों की आ रही बहार के लिए राज्य सरकार ने नायाब तोहफा दिया है। इसके चलते राज्य में खुलने वाले नए मल्टीपल थियेटर टैक्स फ्री होंगे। इस फेरहिस्त में शामिल मल्टीपल सिनेमाघरों को अगले पांच साल तक 10 प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट होगी।  इससे पहले 27 मई 2012 से पहले खोले गए सिनेमाघरों के लिए यह सौगात मिली थी। हिमाचल सरकार की ताजा अधिसूचना के अनुसार  दिसंबर 2016 के बाद खोले जाने वाले नए सिनेमाघरों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए हिमाचल सरकार ने एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट 1968 की धारा 12 की उपधारा 3 के तहत अगले पांच साल तक टैक्स में छूट देने का प्रावधान कर दिया है। जाहिर है कि वर्ष 2016 में धर्मशाला, पालमपुर, सुंदरनगर, सोलन, मनाली तथा नूरपुर में मल्टीपल थियेटर एक के बाद एक खुले हैं। हिमाचल में मनोरंजन के साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब इस इंडस्ट्री की तरफ निवेशकों को आकर्षित किया है। सूचना के अनुसार इस साल हमीरपुर, घुमारवीं, बिलासपुर, चंबा, ऊना, नूरपुर तथा सोलन में और मल्टीपल थिएटर खुल सकते हैं। खासकर अब टैक्स में छूट मिल जाने से निवेशकों की इस इंडस्ट्री की ओर अधिक रुचि बढे़गी। प्रदेश के सिनेमाघरों में 20 प्रतिशत मनोरंजन कर लिया जाता है। प्रदेश में आईपीएल के बने विवाद के बाद मनोरंजन कर की वसूली में नया संशोधन किया गया। धूमल सरकार ने वर्ष 2012 में मनोरंजन कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। तत्कालीन सरकार के इस फैसले के बाद ही हिमाचल में एक दर्जन के करीब मल्टीपल थियेटर खुले हैं। इसी दौरान सरकार ने 25 मई 2012 से पहले खोले गए सिनेमाघरों को पांच साल तक मनोरंजन कर में छूट दे दी। अब वीरभद्र सरकार ने भी इस का प्रावधान कर दिया है। हालांकि 25 मई, 2012 से दिसंबर 2016 के बीच खुले मल्टीपल सिनेमाघरों को टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। हमीरपुर शहर के अंतरिक्ष मॉल की स्थापना मई 2012 में हुई थी। अंतरिक्ष मॉल ने मल्टीपल सिनेमा शुरू करने के लिए जनवरी 2012 में एनओसी के लिए आवेदन कर दिया था। डीसी आफिस में चार माह तक दबाकर रखी गई इस फाइल के चलते अंतरिक्ष मॉल को 27 मई 2012 को एनओसी प्रदान की गई थी। प्रशासनिक चूक के चलते दो दिन बाद दी गई एनओसी के कारण अंतरिक्ष मॉल को पांच साल की छूट का लाभ नहीं मिल पाया है। अलबत्ता ताजा आदेशों के अनुसार पांच दिसंबर 2016 के बाद खुलने वाले सिनेमाघरों को अगले पांच साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में मनोरंजन के साधनों को बढ़ाने के लिए लाजवाब पहल की है। कर में राहत मिलने के बाद प्रदेश में और मल्टीपल थियेटर खुल सकते हैं। लिहाजा सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नए साल का तोहफा दिया है


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