नाहरी में कानून का पाठ पढ़ाया

By: Jan 10th, 2017 12:05 am

कसौली —  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ग्राम पंचायत नाहरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सीनियर सिविल जज डिविजन कोर्ट कसौली यजुवेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान कर सरल, सस्ता व शीघ्र न्याय दिलवाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय प्रतिवर्ष एक लाख रुपए तक हो, अधिनियम के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को आपसी मामले पंचायत स्तर व लोक अदालतों तथा मध्यस्थतता प्रणाली के माध्यम से सुलझाने की पहल करनी चाहिए। जिनके द्वारा मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय में फ्रंट आफिस स्थापित किए गए हैं, जहां पर लोग अपने मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर जानकारी देते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि वे अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति भी जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता के हाथ में एक सशक्त माध्यम है तथा इसका उपयोग जनहित के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों की कानून से संबंधित समस्याएं सुनीं व मार्गदर्शन दिया।  अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा अधिवक्ता दिलीप तनवर ने चेक बांउस जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत नाहरी के प्रधान राम सिंह ने न्यायिक विभाग का उनकी पंचायत में शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद किया।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App