बच्चों को समझाया पोस्को एक्ट

By: Jan 5th, 2017 12:02 am

महिला व बाल विकास विभाग ने यमुनानगर में बताया बाल सुरक्षा अधिनियम

यमुनानगर — महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सरिता कुमारी की अध्यक्षता में सभी बाल देखभाल केंद्रों में एक दिवसीय यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 पोक्सो एक्ट का आयोजन किया गया, जिसका उद्दश्य बाल देखभाल केंद्रों में रह रहे बच्चों को यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पोक्सो एक्ट, 2012 सुरक्षित स्पर्श व असुरक्षित स्पर्श व यौन उत्पीड़न से बचाव के साथ-साथ बच्चों के लिए मुख्य रूप से बनाए गए अधिनियमों जागरूक किया जाना था। कार्यक्रम अधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए यह संदेश दिया कि वे सदा सतर्क रहे और यदि कभी भी इस प्रकार की किसी भी परिस्थिति  में  वह अन्य कोई बच्चा आता है तो तुरंत प्रभाव सेजिला बाल सरंक्षण यूनिट या बाल कल्याण समिति या फिर पुलिस को इस बारे सूचित करे। मौके पर जिला बाल सरंक्षण अधिकारी डा. ऋचा बुद्धिराजा द्वारा सुरक्षित स्पर्श व असुरक्षित स्पर्श बारे एक विडियों इत्यादि दिखाकर बच्चों को जागरूक किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी सढ़ौरा रेनु शर्मा ने लिंग पक्षपात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस उपलक्ष में सुरेश पाल सदस्य बाल कल्याण समिति ने जीवन कौशल विषय पर बच्चों केा संबोधित किया। घरेलू हिंसा व बाल विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लीगल अधिकारी रंजन शर्मा ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरंक्षण अधिकारी प्रीति शर्मा ने गोद प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ सभी सुपरवाइजर को सम्मलित किया गया, ताकि यह महत्त्वपूर्ण जानकारी जन-जन तक पहंुचाई जा सके। इस कायक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बाल देखभाल केंद्रों, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल सरंक्षण के सभी स्टाफ  ने भरपूर सहयोग दिया।


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