हत्यारे को उम्रकैद के साथ पांच लाख जुर्माना
शिमला — सेशन जज शिमला (फोरेस्ट) की अदालत ने शिमला के बनूटी में एक महिला की हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और इसको न देने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 452 के तहत आरोपी को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना और आर्म्ज एक्ट के तहत तीन साल की सजा और एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। हत्या की यह वारदात 21 मई 2014 को शिमला के समीप बनूटी में हुई थी। आरोपी प्रताप सिंह ठाकुर ने पिस्तौल से सुषमा शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या की वजह भूमि विवाद और व्यक्तिगत रंजिश थी। आरोप है कि प्रताप सिंह ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर महिला की हत्या का षड्यत्र रचा था। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से रक्त के नमूने और पिस्तौल से चली बुलेट को कब्जे में लिया था। केस की पैरवी सरकार की ओर से न्यायवादी आत्मा राम ने की। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रताप सिंह को दोषी माना, जबकि बाकी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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