हैल्थ वर्कर भर्ती पर जवाब तलब
प्रार्थी की अपील पर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस
शिमला — स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही फीमेल हैल्थ वर्कर्ज की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले आवेदन में प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश (सेवि) वीके शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी पूजा और अन्य द्वारा दायर आवेदन की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फीमेल हैल्थ वर्कर्ज के 99 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। प्रार्थी व अन्य ने दलील दी है कि वे इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत निर्धारित योग्यता रखते हैं। नियमों के अनुसार सिर्फ वही लोग फीमेल हैल्थ वर्कर्ज के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, जो हिमाचल नर्सिंग काउंसिल में एएनएम से पंजीकृत हैं। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि कमीशन द्वारा उन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया, जो कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। प्रार्थी ने दलील दी है की जीएनएम की योग्यता हालांकि एएनएम से अधिक है, फिर भी यदि उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी नियमों के अनुसार निर्धारित प्राथमिक योग्यता नहीं रखते हैं तो इस स्थिति में उच्च योग्यता मायने नहीं रखती। जीएनएम की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हिमाचल नर्सिंग काउंसिल में सिर्फ नर्स पंजीकृत हैं, जो कि फीमेल हैल्थ वर्कर के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है। फीमेल हैल्थ वर्कर्ज के पदों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जा सकता है, जिन्होंने हिमाचल नर्सिंग काउंसिल में एएनएम के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाया हो। बहरहाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही फीमेल हैल्थ वर्कर्ज की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले आवेदन में ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
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