52 स्कूलों पर गिर सकती है गाज

By: Jan 22nd, 2017 12:05 am

मंडी — मंडी जिला के 52 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन करने के गंभीरता नहीं दिखाई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद करीब एक माह से आवेदन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग ने मान्यता के लिए आवेदन व नवीनीकरण के लिए लापरवाही बरतने पर स्कूल प्रबंधन को आखिरी मौके में अपना पक्ष देने को कहा है,  बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर एक लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है, वहीं स्कूलों को मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि आगामी माह से विभाग समस्त स्कूलों में दबिश देकर जांच करेगा।  विभाग ने  निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और 19 तथा प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा नौ के तहत जिला में कार्यरत कक्षा एक से 8वीं वाले सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए मान्यता को आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी करीब 66 स्कूलों ने आवेदन नहीं किए, जिसके चलते विभाग ने उन्हें पुनः आवेदन करने के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन तय समय तक भी जिला के कुल 337 निजी स्कूलों में से 52 स्कूलों द्वारा मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया गया है। अब विभाग ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया है, जिसमें निजी स्कूल मुखिया विभाग को अवगत करवाएं कि वे किस कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी केडी शर्मा का कहना है कि जिला में अब तक 52 निजी स्कूलांे ने नए शैक्षणिक सत्र की मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। इस लापरवाही के लिए इन स्कूलों को एक और मौका दिया गया है कि ये विभाग के पास आकर अपना पक्ष रख सकंे अन्यथा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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