आखिरकार मंत्रिमंडल से वेंडिंग पॉलिसी पास

By: Feb 18th, 2017 12:01 am

शिमला — शहरों में रेहड़ी-फड़ी वालों के अधिकारों के संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों के संचालन लिए  अधिनियम-2014 के तहत वेंडिंग पॉलिसी  को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में विभिन्न निकायों में वेंडिंग जोन तय किए जाएंगे। इसके साथ ही तहबाजारी को लेकर नियम बनेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। इसके लिए एक विशेष सर्वे किया जाएगा। इसमें वार्डों में देखा जाएगा कि कहां पर तहबाजारियों को बैठाया जाएगा और कहां कितने तहबाजारी कितने समय के लिए बैठ पाएंगे। इसके लिए जेई, पटवारी, सुपरिंटेंडेंट एस्टेट और संबंधित विभाग के पार्षद और वेंडर यूनियन के प्रधान को अधिकृत किया गया है। वेंडिंग पॉलिसी के तहत तहबाजार लगाने वालों को अब वेंडिंग सर्टिफि केट मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की ओर से जारी किए जाएंगे। इसके लिए नगर निकायों को स्ट्रीट वेंडर (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेग्यूलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग  एक्ट-2014) के तहत एक  खाका तैयार करना होगा। हालांकि उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान रहेगा, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उससे दो हजार तक का जुमार् होगा। साथ ही तहबाजारी एक्ट के नियम तोड़ने पर सर्टिफिकेट रद्द भी किया जाएगा। मामलों का निपटारा करने के लिए डिसप्यूट रेजोलेशन कमेटी होगी।

मुख्य प्रावधान

* टाउन वेंडिंग कमेटी को इसके तहत आने वाले तहबाजारियों का सर्वें करना होगा। इस बीच वेंडिंग सर्टिफिकेट  जारी होने तक किसी को हटा नहीं जाएगा

* सभी तहबाजारियों को एक वेंडिंग जोन में स्थान दिया जाएगा, जिन्हें स्थान नहीं मिलता उनके लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी

* 14 साल के सभी तहबाजारियों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे

* इसके लिए तहबाजारी को बताना होगा कि वह स्वयं या परिवार की मदद से व्यवसाय करेगा और उसके पास अजीविका का कोई और साधन नहीं है

* तहबाजारी को कोई अपंगता हो जाती है तो वह अपना सर्टिफिकेट अपने  परिवार के सदस्य को ट्रांसफर कर सकता है

* हर वार्ड में एक टाउन वेंडिंग जोन कमेटी होगी

* नो वेंडिंग में कोई भी तहबाजारी नहीं करेगा


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