घर छोड़कर कहीं और पी शराब, तो खैर नही

By: Feb 15th, 2017 12:02 am

चंडीगढ़ —  हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार ने अधिसूचित किया है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने घर को छोडक़र ऐसे किसी भी स्थल पर शराब का सेवन नहीं करेगा, जो पंजाब आबकारी अधिनियमए 1914 के तहत इसके लिए लाइसेंसड या प्राधिकृत नहीं है। अतरू सड़क पर या आसपास अथवा पार्क, उद्यान, बाजार में या नदी किनारे शराब का सेवन करना अपराध होगा। उन्होंने कहा कि चलते या खड़े वाहन में शराब का सेवन करना भी अपराध होगा। किसी उल्लघंन के मामले में आबकारी अधिकारीए जो सहायक आबकारी एवं कराधान  अधिकारी  आबकारी  से कम के रैंक का नहीं होगाए  उन्होंने कहा कि कलैक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रैफर कर सकते हैं या प्रथम अपराध के लिए 5000 रुपए प्रति व्यक्ति दूसरे तथा इसके उपरांत प्रत्येक अपराध के लिए 10000 रुपए प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाकर स्वयं मामले का निपटान कर सकते हैं।


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