नादौन के कारोबारी से मैहतपुर में पकड़ी चांदी

By: Feb 13th, 2017 12:05 am

मैहतपुर —  आबकारी एवं कराधान विभाग ने मैहतपुर में एक निजी गाड़ी से चांदी के चौसे बरामद किए हैं। करीब साढ़े तीन किलोग्राम के इन चौसों की कीमत बाजार में करीब एक लाख 52 हजार रुपए बताई जा रही है। बिना बिल के चांदी ले जाने के चलते आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा चांदी के मालिक को 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका गया है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो आगामी भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कोई भी नियमों की अवहेलना न कर पाए। जानकारी के अनुसार रविवार को आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा नाका लगाया गया था। नाके पर रूटीन चैंकिग के दौरान एक निजी गाड़ी से तलाशी के दौरान विभागीय कर्मियों ने ठोस चांदी बरामद की। ठोस चांदी के चौसे गाड़ी में छिपाकर हिमाचल के हमीरपुर जिला के नादौन ले जाए जा रहे थे। बिना बिल के ले जाई जा रही चांदी का मालिक खुद को आभूषणों का कारीगर बता रहा था। उसके मुताबिक वह यह चांदी पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से लाया है। ठोस चांदी को वह अपनी भाषा में चौसा बता रहा था। बताया जा रहा है कि दो-तीन चौसे गाड़ी में छिपाकर रखे हुए थे, जो कि अलग-अलग वजन के थे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक उक्त व्यक्ति के पास चांदी का कोई बिल नहीं था। ठोस चांदी का बाजार भाव एक लाख 52 हजार था, जिसके आधार पर उक्त व्यक्ति को 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। हालांकि उक्त व्यक्ति के पास एक सोने का आभूषण भी था, जिसे उक्त व्यक्ति द्वारा निजी बताया गया। स्थानीय आबकारी एवं कराधान नाके पर बिना बिल के सामान हिमाचल तक पहुंचाने वाले तस्कर नए-नए तरीके खोजकर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। आबकारी एवं कराधान निरीक्षक वीरेंद्र कुमार के मुताबिक स्थानीय नाके पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से बिना बिल सामान हिमाचल की सरहद में दाखिल न हो सके। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस ने कसे बिगडै़ल चालक

ऊना — यातायात नियमों की अवहेलना करने करने पर पुलिस ने 89 वाहन चालकों के चालान काटे हैं। इनमें 80 का मौके पर निपटारा करते हुए 17300 रुपए जुर्माना वसूला गया है। एसपी ऊना अनुपम शर्मा ने बताया कि हेल्मेट न लगाने पर 35 चालान, 18 चालान बिना सेफ्टी बैल्ट लगाए वाहन चलाने पर, नौ चालान बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर, दो चालान अनधिकृत स्थान पर वाहन खड़ा करने पर, दो चालान उतावलेपन व लापरवाही से वाहन चलाने पर, दो चालान एल्को सेंसर द्वारा चैक करने पर वाहन चलाते समय नशा शराब में पाए जाने पर, दो चालान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर, 16 चालान दोपहिया वाहन पर ट्रिप्पलिंग पर, दो चालान पुलिस संकेतों की अवहेलना करने पर, एक चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर व दो चालान मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत किए गए हैं।


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