पट्टा बरौरी में पढ़ाया कानून का पाठ
कुनिहार — मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोलन सचिन रघु ने कहा कि भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया है तथा विभिन्न विधिक माध्यमों से यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि सभी की कानून तक बराबर पहुंच हो। सचिन रघु रविवार को उपमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत पट्टा बरौरी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान कर सरल, सस्ता व शीघ्र न्याय सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को आपसी मामले पंचायत स्तर व लोक अदालतों तथा मध्यस्थतता प्रणाली के माध्यम से सुलझाने की पहल करनी चाहिए। इन माध्यमों से मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय में फ्रंट कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जहां पर लोग अपने मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लोगों विशेषकर महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम तथा लोक अदालतों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि युवा पीढ़ी को नशे से देर रखें तथा उन्हें सुरक्षित वाहन चालन के संबंध में जागरूक बनाएं। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों की कानून से संबंधित समस्याएं सुनीं व मार्गदर्शन दिया। अधिवक्ता जितेंद्र पाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम पर जानकारी देते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोग अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति भी जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता के हाथ में एक सशक्त माध्यम है तथा इसका उपयोग जनहित के लिए ही किया जाना चाहिए। अधिवक्ता श्याम लाल ने गिरफ्तारी एवं जमानत के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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