सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई
चंडीगढ़— हरियाणा सरकार आगामी बजट सत्र में सरकारी संपत्ति व सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में हैं। कानून के अंतर्गत सड़कों को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान पर संबंधित व्यक्ति से नुकसान की दोगुनी राशि वसूली जाएगी और एक साल की कैद का प्रावधान होगा। यह बात हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार को गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़क बनाने में प्रति किलोमीटर कई लाख रुपए का खर्च आता है, ऐसे में आमजन में यह संदेश जाना जरूरी है कि वे सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कें गड्ढा मुक्तहोंगी और हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जोकि पूरी तरह गड्डा मुक्त होगा। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लोक निर्माण मंत्री के समक्ष न्यायालय परिसर के आसपास लगने वाले जाम का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जिला में ट्रैफि क पुलिस कर्मियों की कमी है, जिसे वे स्वयं महसूस करते हैं। जल्द ही गुरुग्राम में ट्रैफि क पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे शहर के यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम को जाम मुक्त करना और नई परियोजना देना ही वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शहर के तीन मुख्य चौराहों जैसे इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर चौक और राजीव चौक पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम चल रहा है, जिसे इसी वर्ष दिसंबर माह तक पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने जिला बार एसोसिएशन को स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।
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