अब बनेगा चोरी का केस मालिकों पर FIR

By: Mar 6th, 2017 12:02 am

अब बनेगा चोरी का केस मालिकों पर एफआईआर

मटौर — प्रदेश में खनन के लगातार बढ़ते मामले देखते हुए पुलिस विभाग ने माफिया के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करने की योजना बनाई है। यानी अब खनन के मामलों में केवल चालान ही नहीं होगा। माइनिंग में पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत केस दर्ज करेगी। दूसरी धाराएं उसके साथ जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन मुख्य धारा 379 होगी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि केस टिप्पर, ट्रक, ट्रैक्टर या जेसीबी के ड्राइवर की बजाय मालिकों पर दर्ज होगा। पुलिस की ओर से लिया गया यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि 379 चोरी के उन सब मामलों में लगाई जाती है, जो ओपन में होते हैं। इसमें तीन वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस ने अभी तक माइनिंग को लेकर नूरपुर और इंदौरा थाने में आठ केस दर्ज किए हैं, इनमें से चार में धारा 379, 188 और 447 लगाई गई है। बाकी चार आईपीसी की धारा 188 (काम में बाधा पहुंचाना जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है) और 447 (अनाधिकार प्रवेश) में दर्ज किए गए हैं। कांगड़ा की बात करें तो यहां लगभग हर जगह माइनिंग होती है, लेकिन न्यूगल खड्ड और पंजाब के साथ लगता चक्की दरिया खनन माफिया के गढ़ माने जाते हैं। ज्यादा दिक्कत चक्की दरिया में है। शायद इसी कारण नूरपुर में अलग से माइनिंग आफिसर की तैनाती की गई है। माइनिंग डिपार्टमेंट अकसर ऐसे मामलों के चालान करता है, लेकिन माइनिंग से दिन में लाखों का कारोबार करने वालों के लिए 10, 20 हजार का चालान कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग चालान भरते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। पुलिस भी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है। चालान के अलावा पुलिस ने नया तोड़ ढूंढा और केस रजिस्टर करने की योजना बनाई।

16 जेसीबी-10 टिप्पर जब्त

एक माह में नूरपुर और इंदौरा थाने में दर्ज हुए आठ मामलों में पुलिस ने 16 जेसीबी, 10 टिप्पर, एक ट्रैक्टर और एक पोकलेन को जब्त किया। इस वर्ष दो माह में पुलिस ने 400 चालान काट लाखों रुपए जुर्माना वसूला।


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