अवैध कब्जों पर प्रतिवादी दर्ज करवाएं आपत्तियां
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर चल रहे मामलों पर छोटे किसानों को राहत देने के मकसद से तैयार की गई पालिसी को हाई कोर्ट के समक्ष लाने वाले प्रतिवेदन पर प्रतिवादियों से आपत्ति दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। पालिसी के अनुसार सरकार की कोशिश है कि छोटे किसान को यह राहत दी जाए। हाई कोर्ट द्वारा वर्तमान याचिका और एक क्रिमिनल अपील में दो अलग-अलग खंडपीठों द्वारा पारित किए दिशा-निर्देशों के अमल में पेश आ रही दिक्कत को सरकार की ओर से मुद्दा उठाया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा इस याचिका में समय-समय पर पारित किए गए आदेश लागू रहेंगे। इस मामले पर सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की है। पालिसी के अनुसार छोटे अवैध कब्जाधारक, जिन्होंने पांच बीघे से कम पर कब्जा किया है, उसे नियमित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने अवैध कब्जों से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किए।
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