दोषियों को दो-दो साल कैद

By: Mar 31st, 2017 12:05 am

कांगड़ा – कांगड़ा न्यायालय परिसर में कोर्ट नंबर-1 के अतिरक्त सीजीएम धीरू ठाकुर की कोर्ट में लड़ाई-झगड़े के मामले में कोर्ट ने हर अरोपी को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा व 30500 रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला दिया। सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी भूपिंद्र कटोच ने बताया कि यह वाक्या 23 नवंबर, 2010 का है। रविंद्र कुमार, अनिल कुमार व राजीव कुमार निवासी भडियारा खेतों से काम करके लौट रहे थे कि उनके गांव के कुशल कुमार,संजीव कुमार, देवराज, हेमराज, विजय कुमार व रविंद्र कुमार ने तेज हथियारों से हमला कर रविंद्र, अनिल व राजीव को घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले मे यह तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा कांगड़ा कोर्ट नंबर एक में चला ओर कोर्ट न गवाहों ओर साक्षों के आधार पर  कुशल कुमार, संजीव कुमार, देवराज, हेमराज, विजय कुमार व रविंद्र सभी आरोपीयों को दोषी मानते हुए धारा 148 व 149 के तहत दो साल की सजा व 10000 रुपए जुर्माना,धारा 324 के तहत  सभी को  दो- दो साल की सजा व 10000 रुपए जुर्माना, 506 धारा के तहत सभी आरोिपयों को दो दो साल की सजा व 10000 रुपए जुर्माना, धारा 341 के तहत सभी आरोपियों को एक माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। सभी सजाए साथ साथ चलेगी।


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