प्रोमोशन मंजूर, रिकवरी नकारी

By: Mar 16th, 2017 12:01 am

प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में दो विभागों के मामलों पर सुनवाई

मंडी —  हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने वन विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक की पदोन्नति के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए विभाग को इस बारे में विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य याचिका के फैसले में परिवहन निगम के सेवानिवृत्त मेकेनिक से रिकवरी करने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार की बैंच ने मंडी सर्किट के दौरान हुई सुनवाई में वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए नवरंग राम ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए वन विभाग को उन्हें अधीक्षक ग्रेड-एक के पद पर उनके कनिष्ठों के ऊपर पदोन्नति देने हेतु विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने याचिककर्ता को पदोन्नति पर बढ़ने वाली पेंशन तथा अन्य सभी सेवा संबंधी लाभ भी देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने याचिककर्ता का मामला 90 के दशक का होने के कारण विभाग को इसे छह माह में निपटाने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर विभाग को छह प्रतिशत ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करना होगा। उधर, एक अन्य याचिका के फैसले में ट्रिब्यूनल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत मेकेनिक इंद्र देव की याचिका को स्वीकार करते हुए विभाग के वसूली आदेशों को निरस्त कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत इस मेकेनिक से की जा रही वसूली कानून के तहत अनुमति प्राप्त नहीं है। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने वसूली आदेशों को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने निगम को याचिकाकर्ता की रोकी गई ग्रेच्युटी राशि भी अदा करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामलों की पैरवी अधिवक्ता एसपी चैटर्जी ने की।


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