ममता को झटका, सीबीआई जांच पर रोक से इनकार

By: Mar 22nd, 2017 12:02 am

नारद स्टिंग आपरेशन

 नई दिल्ली— उच्चतम न्यायालय ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कैमरे पर कथित तौर पर धन लेते हुए दिखाया गया था। इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इसी फैसले को तृणमूल कांग्रेस स्वागत राय और अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का वक्त72 घंटे से बढ़ाकर एक महीने कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 72 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट की बैंच ने सीबीआई को 24 घंटे के अंदर स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सभी सामग्री और उपकरण अपने कब्जे में लेकर 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच को निष्कर्ष पर पहुंचाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और उसके बाद औपचारिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस द्वारा मामले की जांच को रोककर इसमें सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था।


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