वकीलों की तैनाती केस में सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब

By: Mar 22nd, 2017 12:01 am

शिमला – सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियमों का गठन किए बिना केंद्र और प्रदेश सरकार के मामलों की पैरवी करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले वकीलों की चुनौती दिए जाने वाली याचिका में प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दायर किया है। राज्य सरकार ने जवाब के माध्यम से अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और सहायक महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाबत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया है। जवाब में बताया गया है कि नियम बनाए जाने के बारे में पंजाब एवं हरियाणा सरकार से भी जानकारी मांगी गई है। बताया गया कि नियम बनाए जाने के बाद राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, जो कि महाधिवक्ता के अतिरिक्त बाकी अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता और सहायक महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगी। प्रार्थी नरेंद्र कुमार और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और सहायक महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए अभी तक नियम नहीं बनाए हैं और गुणवत्ता को दरकिनार कर राजनीतिक चहेतों को इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा है और राजस्व पर बेवजह बोझ बढ़ा रहे हैं।


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