हाई कोर्ट के सामने पेश हों आजम खान
नई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने अभियंता नियुक्ति मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान को मंगलवार को गहरा झटका देते हुए उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष कल पेश होने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने श्री खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद जल निगम के पदेन अध्यक्ष श्री खान को बुधवार दो बजे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप (याचिकाकर्ता) अदालत की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। आपके पास अदालत के समक्ष उपस्थित न होने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए स्वच्छंद है।
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