15 तक रजिस्ट्रेशन करवाएं निजी स्कूल

By: Mar 7th, 2017 12:01 am

विभाग ने जारी की डेडलाइन, नियम पूरा न करने पर शिकंजा

धर्मशाला – शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को अंतिम निर्देश जारी करते हुए अब 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन न करवाए जाने पर दाखिलों में रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीई नियमों को पूरा न करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इसके तहत अब आरटीई नियमों को पूरा करने वाले स्कूलों का ही पंजीकरण किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश नियम 2011 के प्रावधानों के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिला कांगड़ा के नर्सरी-पहली से लेकर आठवीं तक चलने वाले सभी प्राइवेट स्कूलों के मुखियाओं और प्रबंधकों को शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए मान्यता प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच वर्ष का समय पूरा हो गया है, उन्हें फिर से आरटीई नियमों के अनुसार अपनी मान्यता करवानी होगी। इसके अलावा अन्य निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। पांचवीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन करवा पाएंगे। आठवीं तक की मान्यता के लिए आवेदन करने को स्कूलों को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में ही आवेदन करने होंगे। मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी नियमों की जानकारी शिक्षा विभाग की बेबसाइट में भी अपलोड कर दी गई है।


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