आउटसोर्स एलए को हटाने पर लगी रोक
मंडी – प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की डीके शर्मा पर आधारित एकल बेंच ने मंडी सर्किट के दौरान अहम निर्णय दिए हैं। बेंच ने अपने फैसले में सिविल अस्पताल में आउटसोर्स पर रखे गए प्रयोगशाला सहायक दीवाअन चंद को हटाने पर रोक लगा दी है। इस मामले में उन्हें निकालने के आदेशों पर ट्रिब्यूनल ने स्टे लगा दिया है तथा उन्हें फिर से इसी काम पर रखने के आदेश जारी किए हैं। दूसरे मामले में आईपीएच के मध्य जोन मंडी से उपनिदेशक विधि के पद से सेवानिवृत्त हुए दामोदर दास की पदोन्नति रद्द करने पर रोक लगा दी है। दामोदर दास को विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद अवनति कर विभाग में विधि अधिकारी को दिया था, जिस पर उन्होंने ट्रिब्यूनल से गुहार लगाई थी। दामोदर दास ने पद का अवनत करने के निर्णय पर टेकचंद शर्मा एडवोकेट के माध्यम से याचिका दायर की थी। एक अन्य निर्णय में ट्रिब्यूनल ने बैरी स्कूल की व्यासा देवी के स्थानांतरण पर भी अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। कन्या पाठशाला सुंदरनगर की गोमती के तबादले पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।
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